हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्यप्रदेश में प्रतिबंधित दवाइयां धड़ल्ले से बिक रही हैं. उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है. बावजूद इसके मेडिकल संचालक चुपके से इनकी बिक्री कर रहे हैं. इंदौर में प्रतिबंधित दवाइयों का विक्रय करने वाले मेडिकल संचालकों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है.

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गर्भनिरोधक गोलियां, नशे की गोलियां बेचते वाले मेडिकल संचालक का लाइसेंस रद्द होगा. अपराधों के ग्राफ में कमी लाने के लिए पुलिस कमिश्नर धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है. जिससे कुछ हद तक ऐसी दवाओं के बिक्री पर रोक लगाया जा सके.

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इसके अलावा भ्रामक मैसेज फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी. मैसेज ग्रुप में आने पर ग्रुप एडमिन को पुलिस को सूचना देना होगी. ग्रुप एडमिन अगर पुलिस को सूचना नहीं देता है, तो ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई की जाएगी. बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज करेगी.

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