शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर के महू कांड (Mhow) को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Scheduled Tribes Commission) ने स्वत: संज्ञान लिया है. आयोग ने आदिवासी युवती और युवक की मौत को लेकर कलेक्टर इलैयाराजा टी और ग्रामीण आईजी को नोटिस जारी किया है. उनसे 3 दिन में मामले की पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में करंट से युवती की मौत होने की बात सामने आई है. लड़के के साथ दो साल से लिव-इन-रिलेशनशिप में थी और शादी भी कर ली थी.

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क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि पूरा मामला महू के डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक आदिवासी युवती की मौत पर जमकर बवाल हुआ. मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव लेकर थाने के बाहर चक्काजाम किया था. परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी. हत्या करने वाला पाटीदार समाज का युवक है. पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और उसे पुलिस ने थाने में बैठा कर रखा है. भीड़ लगातार आरोपी को सौंपने की मांग कर रही थी. जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भीड़ को समझाने की कोशिश की कि वह कानून अपने हाथ में ना लें आरोपी को सजा कोर्ट देगी.

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लेकिन परिजन नहीं माने और लगातार प्रदर्शन करते रहे. 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद जब परिजनों की कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिजनों ने पुलिस थाने पर पथराव कर दिया. भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए और 25 से ज्यादा हवाई फायर किए बावजूद इसके स्थिति पुलिस के कंट्रोल में नहीं आई और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया. इस दौरान गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई. पथराव में 20 से अधिक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में 13 नामजद और 90 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

10 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी

मध्यप्रदेश सीएम के फेसबुक पोस्ट पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज (CM Shivraj) ने इंदौर के महू में हुई घटना को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं. सीएम चौहान ने कहा कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को ₹10 लाख और बड़े बेटे को नगर परिषद में शासकीय नौकरी दी जाएगी.

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बच्चों को शिक्षा और घर रिनोवेट होगा

इसके साथ ही सीएम के निर्देशानुसार तीन बच्चों की समुचित शिक्षा के लिए जनजातीय छात्रावास में संपूर्ण व्यवस्था और मृतक के दाह संस्कार के लिए नकद ₹20 हजार की राशि प्रदान की जाएगी. पीड़ित परिवार के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले से आवास है, उसे रिनोवेट कराने की व्यवस्था की जाएगी.

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