इंदौर. शहर के एक गुटखा व्यापारी द्वारा अपने 5 साथियों के साथ युवती से अप्राकृतिक कृत्य करने का शर्मनाक मामला सामने आया है. व्यापारी ने भोपाल में दर्ज किसी मामले में समझौता कराने के बहाने युवती को एक होटल में बुलाया और वारदात को अंजाम दिया. युवती की शिकायत पर विजय नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 377, 366 34 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया है.
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जानकारी के अनुसार विजयन स्तंभ एमपी नगर की 26 वर्षीय युवती व्यापारी किशोर वाधवानी की गुटखा कंपनी में काम करती थी. कंपनी में किसी बात पर किसी विवाद के कारण उसने नौकरी छोड़ दी थी. घटना दिनांक 15 अप्रैल 2020 को आरोपी मनोहर राजपूत, केपी सिंह, अजय सिसोदिया और वैभव शर्मा युवती के घर पहुंचे और पुराने विवाद को खत्म करने का आग्रह किया. उन्होंने कंपनी के मालिक वाधवानी का मैसेज दिया कि वे तुम्हें कपंनी में सीईओ के पद पर नौकरी देंगे. तुम्हारी सैलरी 75 रुपए महीने होगी. साथ में धमकी भी दी, कि वे बहुत बड़ा आदमी है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. युवती आरोपियों के झांसे में आ गई.
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वाव होटल भमौरी इंदौर की घटना
आरोपी उसे वाव होटल भमौरी इंदौर ले गए. जहां कंपनी के मालिक किशोर वाधवानी पहले से मौजूद था. युवती का आरोप है कि होटल में उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला प्रदार्थ मिलाकर पिला दिया. कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई.
बेहोशी की हालत में सभी आरोपियों ने उसके साथ बारी-बारी से अप्राकृतिक कृत्य की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ 21 मार्च 2021 को धारा 377, 366 व 34 के तहत अपराध कायम किया है. समाचार के लिखे जाने तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी.