हेमंत शर्मा, इंदौर: बच्ची को थप्पड़ मारने को लेकर विवाद में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 हजार के अर्थदंड के साथ 10 साल की सजा सुनाई है। इसके अवाला सह आरोपी पिता पुत्र को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।

मामला 20 नवंबर 2020 का है। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के सिद्धार्थनगर में बच्ची को थप्पड़ मारने के बाद हुए विवाद के दौरान हत्या की वारदात हुई थी। हत्या के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। लोकअभियोजन अधिकारी के मुताबिक आरोपी रामदास और उसके दो रिश्तेदार पिता पुत्र शिवदास और दीपक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी रामदास ने मृतक प्रकाश कौचले की बेटी को थप्पड़ मार दिया था। जिसके बाद प्रकाश ने शाम को रामदास से बात की और वाद विवाद के दौरान रामदास ने प्रकाश को चाकू मार दिया।

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आरोपी ने शख्स पर चाकू से किया था हमला

इलाज के दौरान प्रकाश की मौत हो गई थी। मौत के बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट के समक्ष चालान पेश किया। पूरे मामले की सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश सुधीर मिश्रा ने इस मामले को गैर इरादतन हत्या का मामला मानते हुए आरोपी शिवदास को 10 साल की सजा और 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं रामदास के रिश्तेदार पिता पुत्र शिवदास और दीपक को एक-एक साल का कठोर कारावास और एक-एक हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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