नई दिल्ली . वित्त मंत्रालय ने विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से अधिकारियों को मोबाइल, लैपटॉप और ऐसे ही अन्य उपकरण जारी करने के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करने और व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के विपरीत किसी भी नीति को वापस लेने के लिए कहा है.

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने जुलाई में आधिकारिक कार्य के लिए भारत सरकार के पात्र अधिकारियों को मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, फैबलेट, नोटबुक, नोटपैड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या समान श्रेणियों के उपकरण जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे. अब ज्ञापन जारी करते हुए व्यय विभाग ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने इस संबंध में अपनी नीतियां जारी की हैं, जो वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों की भावना के अनुरूप नहीं हैं. मंत्रालयों व विभागों को इस विषय पर अपनी नीतियों को वापस लेने और इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरश पालन करने का निर्देश दिया जाता है. जुलाई में जारी निर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारी 1.3 लाख रुपये तक की कीमत वाले गैजेट ले सकते हैं, जिन्हें वे चार साल के बाद व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकते हैं.