Interest Rates on FD Increased : पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस और इंडसइंड बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं. ऐसे में अगर आप इन दिनों एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आपको इन बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए. Read More – UPI launching in Sri Lanka : PM मोदी आज श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च करेंगे UPI, जानिए डिटेल

यहां हम आपको बता रहे हैं कि इन 4 बैंकों समेत देश के प्रमुख बैंक 2 करोड़ रुपये से कम की एफडी पर कितना ब्याज दे रहे हैं, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार सही जगह पर निवेश कर सकें.

एफडी से मिलने वाले ब्याज पर भी देना होता है टैक्स

एफडी से प्राप्त ब्याज पूरी तरह से कर योग्य है. आप एक साल में एफडी पर जो भी ब्याज कमाते हैं वह आपकी सालाना आय में जुड़ जाता है. कुल आय के आधार पर आपका टैक्स स्लैब तय होता है.

अगर आपकी कुल आय एक साल में 2.5 लाख रुपये से कम है तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर टीडीएस नहीं काटता है. हालांकि, इसके लिए आपको फॉर्म 15G या 15H जमा करना होगा. ऐसे में अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हैं तो फॉर्म 15जी या 15एच जरूर जमा करें.

यदि सभी एफडी से आपकी ब्याज आय एक वर्ष में 40,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटा जाता है. वहीं अगर आपकी ब्याज आय 40,000 रुपये से ज्यादा है तो 10 फीसदी टीडीएस काटा जाएगा. पैन कार्ड नहीं देने पर बैंक 20 फीसदी की कटौती कर सकता है.

40,000 रुपये से अधिक की ब्याज आय पर टीडीएस काटने की यह सीमा 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है. वहीं, 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की FD से 50 हजार रुपये तक की आय टैक्स फ्री है. इससे ज्यादा आय होने पर 10 फीसदी टीडीएस काटा जाता है.

यदि बैंक ने आपकी एफडी ब्याज आय पर टीडीएस काटा है और आपकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं आती है, तो आप कर दाखिल करते समय काटे गए टीडीएस का दावा कर सकते हैं. यह आपके खाते में जमा कर दिया जाएगा.