नई दिल्ली. राजधानी ट्रेन में यात्रा के लिए वैध टिकट होने के बावजूद नई दिल्ली स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने के आरोप में यात्री से जुर्माना वसूलने को एनसीडीआरसी ने अनुचित और भ्रामक बताया.

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (एनसीडीआरसी) ने रेलवे को यात्री से जुर्माना और दोबारा से टिकट के रूप में वसूले गए पैसे ब्याज समेत वापस करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही शीर्ष उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को इस घटना के मद्देनजर कार्यप्रणाली में सुधार करने और जिम्मेदारी तय करने को कहा है.

आयोग के सदस्य दिनेश सिंह और बिनय कुमार की पीठ ने रेलवे की ओर से दाखिल अपील को खारिज करते हुए यह फैसला दिया है. पीठ ने कहा है कि जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दाखिल किए जाने के बाद से ही यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्ता ने टिकटों के लिए अग्रिम भुगतान किया था. आयोग ने कहा है कि बिरेंद्र कुमार अपनी मां के साथ 25 अगस्त 2019 को राजधानी ट्रेन में कटिहार से नई दिल्ली तक बिना किसी बाधा के यात्रा करते रहे और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मुख्य टिकट निरीक्षक ने बिना टिकट के आरोप में यात्रा करने के जुर्म में जुर्माना लगाना अनुचित व्यवहार है.