रायपुर। छत्तीसढ़ के आईपीएस ए.एम.जुरी बहाल हो गए हैं. कैट जुरी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जबरन रिटायरमेंट को खारिज कर दिया है. कैट ने इस मामले में वैसे तो सुनवाई फरवरी महीने में ही पूरी कर ली थी, लेकिन आदेश शुक्रवार की शाम जारी किया. कैट की ओर से बहाली आदेश मिलने के बाद अब जुरी सोमवार को वापस नौकरी ज्वाइन करेंगे. हालाँकि यह उनके सेवानिवृत्ति का आखिरी दिन है.

आपको बता दे कि पूर्व सरकार ने 2018 में डीआईजी पद पदस्त रहे ए.एम. जुरी को जबरन रियाटर कर दिया था. सरकार के इस फैसले को कैट के समक्ष जुरी ने चुनौती दी थी. कैट की जबलपुर बैंच में दो साल तक सुनवाई चली. फरवरी 2019 में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. कैट की ओर से 26 सितंबर को इस पर फैसला सुनाया गया. कैट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि जुरी ने अपनी नौकरी ईमानदारीपूर्वक की है. उन पर किसी भी तरह का आरोप नहीं है. उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार अच्छे रहे हैं. ऐसे में उन्हें जबरन रियाटर देना गलत था. कैट ने जुरी के पक्ष में फैसला देने के साथ यह भी कहा उन्हें सभी लाभ दिए जाए.