रायपुर। कर्नाटक के हाईकोर्ट ने आदेश सुनाते हुए थाना के SHO को एक सप्ताह तक खुद के थाना की सड़क सफाई करने कहा है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश की खबर एक अखबार ने छापी है। जिसे पूजा मेहरोत्रा नाम की एक पत्रकार ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए इस फैसले को एक नजीर बताया है।
ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले छत्तीसगढ़ के IPS अधिकारी और स्पेशल डीजीपी आरके विज ने पत्रकार के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है, “माना थाना प्रभारी की त्रुटि थी परन्तु क्या यह सज़ा दी जा सकती है?”
माना थाना प्रभारी की त्रुटि थी परन्तु क्या यह सज़ा दी जा सकती है? https://t.co/qlZEk9bPtv
— RK Vij, IPS (@ipsvijrk) December 27, 2020
स्पेशल डीजीपी ने ऐसा क्यों कहा और उसका तात्पर्य क्या है, यह तो वो ही जानें। लेकिन उनके इस ट्वीट की चर्चा अब शुरु हो गई है।