रामकुमार यादव, सरगुजा। केंद्रीय जेल परिसर में जिलाबदर अपराधी को मोबाइल फोन की सुविधा देने का मामला तूल पकड़ लिया है। जेल अधीक्षक अक्षय राजपूत ने इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल को पत्र लिखकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं।

जेल अधीक्षक ने पत्र में कहा है कि जेल परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र की श्रेणी में आता है, जहां मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। हमेशा देखा जाता है कि नवप्रवेश बंदियों को जेल में प्रवेश कराते समय पुलिस कर्मचारियों द्वारा हितायत देने के वावजूद निर्देशों की अवहेलना की जाती है। इसका प्रमाण आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो क्लिप है, जिसमें नवप्रवेश हवालाती बंदी अंश पंडित उर्फ जय आदित्य तिवारी को जेल प्रवेश के दौरान पुलिस कर्मचारियों द्वारा मोबाइल से बात करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के वायरल होने से पुलिस और जेल प्रशासन के विरुद्ध अनावश्यक दुष्प्रचार फैल रहा है, जो स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत है।

जेल अधीक्षक ने जिला पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि नव प्रवेश बंदियों को जेल में प्रवेश कराते समय पुलिस कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी जाए कि वे किसी भी अवैध गतिविधियों का संचालन न करें।