नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट में आपराधिक मामलों की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को सरकारी अधिवक्ता के साथ मौजूद रहना होगा. इसके लिए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी जिला डीसीपी को निर्देश दिए हैं.

इसमें कहा गया है कि आपराधिक मामलों में जांच अधिकारी की जगह किसी दूसरे पुलिसकर्मी को हाईकोर्ट न भेजा जाए. हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जांच अधिकारी का अगर तबादला हो गया हो तो भी उसे ही हाईकोर्ट में पैरवी के लिए भेजा जाए.

दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरीश एचपी (कानूनी विभाग) ने सभी जिला डीसीपी को कहा है कि हाईकोर्ट में कई आपराधिक मामलों में वास्तविक जांच अधिकारी पेश नहीं हो रहे हैं. उनकी जगह किसी अन्य पुलिसकर्मी को भेजा जा रहा है, जिन्हें मामले की पूरी जानकारी नहीं होती. हाईकोर्ट द्वारा पूछे जाने पर वह जवाब नहीं दे पाते. इसके चलते हाईकोर्ट का समय खराब होता है. कई बार हाईकोर्ट ने इसे लेकर नाराजगी भी जाहिर की है.