भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब धरना-प्रदर्शन और रैली से पहले जानकारी देना जरूरी है। पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत शहर के अंदर रैली, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, आमसभा, पुतला दहन, रथ यात्रा, किसी कार्यालय या निवास के घेराव पर रोक रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने पर एक्शन लिया जाएगा।

भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस -2023) की धारा 163 (1) के तहत यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के किसी भी आयोजन के लिए इंटेलीजेंस डीसीपी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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पुलिस आयुक्त का कहना है कि ऐसे आयोजनों से आम जनजीवन के साथ यातायात भी प्रभावित होते हैं। इसलिए पहले से जानकारी मिलने पर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था अच्छे से की जा सकती है।

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वहीं अगर कोई बिना अनुमति के किसी तरह का आयोजन करता है तो अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर ही होगी। साथ ही सुरक्षा को देखते हुए शहर में किराएदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू सहायकों, छात्रावासों में रह रहे छात्रों और होटलों में ठहरने वाले लोगों की जानकारी भी पुलिस को देना अनिवार्य किया गया है।

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