दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को सरकारी आवास दिलाने के लिए उनकी पार्टी ने उच्च न्यायालय (Delhi High-Court)का सहारा लिया है. गुरुवार को हुई संक्षिप्त सुनवाई में ‘AAP’ ने अदालत से कहा कि हालांकि उन्हें दफ्तर मिल गया है, लेकिन केजरीवाल के लिए आवास अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच के समक्ष गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई, जैसा कि ‘बार एंड बेंच’ ने रिपोर्ट किया. आम आदमी पार्टी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने प्रार्थना पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आवास आवंटन के लिए है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पार्टी का प्रमुख है, तो वह नियमों के अनुसार आवास का हकदार होता है.

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वकील ने अरविंद केजरीवाल की ओर से बताया कि उनके पास पार्टी का कोई दफ्तर नहीं था, और अदालत ने उन्हें यह सुविधा प्रदान की. अब वे आवास के लिए आवेदन कर रहे हैं. जज ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, और अब इस याचिका पर 25 अगस्त को सुनवाई होगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद, केजरीवाल ने उन्हें आवंटित बंगला खाली कर दिया था और वर्तमान में वे राज्यसभा सांसद के आवास में रह रहे हैं. उनकी पार्टी ने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट में आवास की मांग को लेकर याचिका दायर की थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले को प्राथमिकता दी. आम आदमी पार्टी (AAP) का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि राजनीतिक दलों के लिए आवास आवंटन के सामान्य दिशा-निर्देशों के तहत, एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को दिल्ली में सरकारी आवास का अधिकार है, बशर्ते कि उनके पास कोई निजी आवास न हो और उन्हें किसी अन्य आधिकारिक भूमिका में आवंटित न किया गया हो. वकील ने बताया कि सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी हैं और वे एक राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष हैं. उन्होंने अदालत को सूचित किया कि आप ने पिछले वर्ष 20 सितंबर को अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा था और उसके बाद एक अनुस्मारक भी भेजा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने दिया था इस्तीफा

अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर 2024 को दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर उठे विवाद के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद, 4 अक्टूबर को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास को छोड़कर फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर-5 में शिफ्ट हो गए. यह बंगला आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के नाम पर आवंटित है.

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केंद्र सरकार का पक्ष आना बाकी

इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इसलिए उन्हें सरकारी आवास मिलने का अधिकार है. इसी संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को सरकारी आवास आवंटित करने का उल्लेख किया गया है. हालांकि, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. वर्तमान में, इस मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी.