इन्द्रपाल सिंह, इटारसी। इटारसी जिला कोर्ट (Itarsi District Court) ने दहेज लोभी पति और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 1500-1500 रुपए का जर्माना लगाया है। दहेज प्रताड़ना (dowry harassment) से तंग आकर महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। 80 दस्तावेज सहित 22 गवाहों के बयान के बाद जिला कोर्ट ने सात साल बाद मामले में फैसला सुनाते हुए मृतिका को न्याय दिया।
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दरअसल पूरा मामलसा 19 सितंबर 2015 को भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला की है। महिला अनिता ओनकर ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। महिला ने खुद पर केरोसिन उड़ेलकर आग लगा ली थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।
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इस मामले में पुलिस ने महिला के पति अमित ओनकर और सास किरण ओनकर के खिलाफ धारा 304 बी,498 का मामला दर्ज कर केश डायरी न्यायालय में पेश की। इस मामले में शासकीय अधिवक्ता भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला ने पीड़ित को न्यायालय दिलाने और आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिये 80 दस्तावेज सहित 22 गवाह न्यायालय में पेश किये। 7 साल गुरुवार को द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सविता जड़ियाकी अदालत ने आरोपी पति अमित ओनकर और सास किरण ओनकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1500-1500 रुपए अर्थदंड भी लगाया। आरोपियों को न्यायालय से सजा मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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