Last chance to file ITR News: वित्त मंत्रालय ने 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2022 दी थी. इस तारीख को आईटीआर फाइल नहीं कर पाने वाले करदाताओं को एक और मौका देते हुए फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 दी गई है. आयकर विभाग के नोटिस के साथ ही काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स एक्ट के तहत राहत
वित्त मंत्रालय के मुताबिक सालाना 2.5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वालों को टैक्स फाइल करने की इजाजत दी गई है, जबकि 5 लाख रुपये से ज्यादा कमाई वालों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य किया गया है.
इसके लिए 31 जुलाई 2022 निर्धारित की गई थी, जो लोग इस तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं. उनके लिए 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका है. आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत करदाताओं को यह राहत दी गई है.
रिवाइज्ड और बिलेटेड आईटीआर किसे फाइल करना है?
जो आयकरदाता 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करना होगा. वहीं, जिन टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है, लेकिन दी गई जानकारी सही नहीं है या कोई गलती हुई है, तो उसे रिवाइज करना होगा. ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड ITR फाइल करना है. संशोधित ITR को अपडेटेड ITR के नाम से भी जाना जाता है.
एक्ट 234एफ के तहत जुर्माना देना होगा
करदाताओं को संशोधित और विलंबित आईटीआर फाइल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 234एफ के तहत देर से जुर्माना जमा करना होगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक, 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को लेट फाइन के तौर पर 1,000 रुपये देने होंगे, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.