ITR FILE : भारत में इनकम टैक्सपेयर्स के लिए जुलाई का महीना बेहद जरूरी होता है. इस महीने टैक्स (tax) से संबंधित कई चीजें एक साथ आती हैं, जिसे समय पर निपटाना जरूरी है. करदाताओं को सबसे ज्‍यादा चिंता आईटीआर (ITR) भरने की है, लेकिन उससे पहले भी टैक्‍स से जुड़ी कई और डेडलाइन का पूरा करना जरूरी है.

इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से जारी ताजा अपडेट के अनुसार जून के आख‍िर तक एक करोड़ से भी ज्‍यादा लोग आईटीआर फाइल कर चुके हैं. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इससे पहले आपको आईटीआर फाइल करना होगा. प‍िछले साल की तरह इस बार भी आयकर र‍िटर्न के मामले में र‍िकॉर्ड बनने का आसार है. दरअसल, द‍िन पर द‍िन लोग आयकर फाइल करने को लेकर जागरूक हो रहे हैं. इस बार जून में फाइल क‍िये गए आयकर र‍िटर्न प‍िछले साल की समान अवध‍ि से करीब 12 प्रत‍िशत ज्‍यादा हैं.

31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं ITR फाइल

आपको बता दें आईटीआर फाइल‍िंग की प्रक्र‍िया की अंत‍िम त‍िथ‍ि 31 जुलाई है. हालांक‍ि इनकम टैक्‍स के न‍ियमानुसार आप 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल करने पर आपको पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. आइए जानते हैं क्‍या है यह न‍ियम? इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से आयकरदाताओं को लगातार जागरूक क‍िया जा रहा है. व‍िभाग की तरफ से बताया जाता है क‍ि क‍िसी भी तरह की पेनाल्‍टी से बचने के ल‍िए समय से आईटीआर फाइल कर दें. लेक‍िन शायद ही आपको पता हो क‍ि कुछ मामलों में अंत‍िम त‍िथ‍ि के बाद भी जुर्माने के ब‍िना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

जीरो आईटीआर (ITR) कहलाएगा

इनकम टैक्‍स के जानकारों का कहना है क‍ि आयकर की धारा 234एफ के तहत क‍िसी शख्‍स की फाइनेंश‍ियल ईयर के दौरान कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उस पर देर से आईटीआर फाइल करने का कोई फर्क नहीं पड़ता. साधारण भाषा में यद‍ि आपकी व‍ित्‍त वर्ष 2021-22 तक कुल आय ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्‍स फाइल करने पर पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी. आपकी तरफ से फाइल क‍िया जाना वाला आईटीआर जीरो (0) आईटीआर कहलाएगा.

उम्र और सालाना आय पर छूट

इसी तरह यदि कोई ओल्‍ड टैक्स रिजीम को स‍िलेक्‍ट करता है तो 60 साल से कम उम्र वालों के ल‍िए यह छूट 2.5 लाख रुपये है. वहीं, 60 साल या इससे ज्‍यादा और 80 साल से कम वालों की तीन लाख रुपये तक की आय टैक्‍स फ्री है. इसी तरह 80 साल से ज्‍यादा की उम्र वालों के ल‍िए बेसिक छूट सीमा 5 लाख है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्‍स फ्री है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के सबसे विश्वसनीय सर्वे में हिस्सा लें

सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें https://survey.lalluram.com/cg