ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन नजदीक है और टैक्सपेयर्स के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है. बिना जुर्माना दिए ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है. यानी अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जल्दी से यह काम पूरा कर लें. हालांकि, 15 सितंबर के बाद भी ITR फाइल करने का विकल्प मौजूद है, लेकिन इसके लिए पेनल्टी चुकानी होगी. इनकम के आधार पर यह पेनल्टी ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक हो सकती है.
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ITR Filing Deadline
डेडलाइन मिस करने के बाद क्या विकल्प है? (ITR Filing Deadline)
अगर आप 15 सितंबर की तारीख तक ITR दाखिल नहीं कर पाते, तो भी चिंता की बात नहीं है. टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस देकर बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं. यह नियम इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(4) के तहत लागू होता है.
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लेट फाइलिंग पर कितना जुर्माना लगेगा? (ITR Filing Deadline)
धारा 234F के मुताबिक ITR देर से भरने पर पेनल्टी लगती है.
- जिनकी आय ₹5 लाख से ज्यादा है, उन्हें ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
- जिनकी आय ₹5 लाख या उससे कम है, उनके लिए अधिकतम जुर्माना ₹1000 है.
क्यों बढ़ाई गई थी तारीख? (ITR Filing Deadline)
पहले ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर किया गया. CBDT ने बताया कि इस साल ITR फॉर्म्स में कई बदलाव किए गए हैं और सिस्टम तैयार करने में समय लगा, इसलिए डेडलाइन आगे बढ़ाई गई.
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कौन-सा फॉर्म किसके लिए? (ITR Filing Deadline)
- ITR-1: सिर्फ सैलरी वाले लोग.
- ITR-2: सैलरी + कैपिटल गेन (शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी आदि से कमाई).
- ITR-3: बिजनेस करने वालों और कैपिटल गेन वालों के लिए.
- ITR-4: बिजनेस से कमाई + अन्य सोर्स से इनकम वालों के लिए.
कैपिटल गेन में क्या आता है? (ITR Filing Deadline)
सैलरी और बिजनेस के अलावा निवेश से हुई कमाई कैपिटल गेन कहलाती है. इसमें शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और कीमती सामान (जैसे सोना, चांदी या पेंटिंग्स) शामिल हैं.
इसलिए अगर आपने अभी तक ITR नहीं भरा है, तो 15 सितंबर से पहले इसे निपटा लें. देर करने पर पेनल्टी लग सकती है और यह आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है.
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