ITR Filing News: अगर आप आईटीआर फाइल (ITR file) करने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए जरूरी जानकारी है. क्या आप जानते हैं कि आईटीआर फाइल करते वक्त इसकी बहुत जरूरत होती है. इसके लिए सेक्शन 80ईईए के तहत आईटीआर फाइलिंग में आप 1.50 लाख तक की कटौती का लाभ ले सकते हैं.
आइये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके नियम क्या हैं और वे कौन से बिंदु हैं, जहां आपको इसके तहत लाभ मिल सकता है. क्या धारा 80ईईए के तहत कटौती केवल उस वर्ष के लिए उपलब्ध है. जब संपत्ति खरीदी गई थी या जब तक हम ब्याज का भुगतान करते हैं?
धारा 80EEA को 2019 के बजट में पेश किया गया था, जिसमें 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का प्रावधान था. इसमें व्यक्ति कुछ शर्तों के अधीन गृह ऋण पर ब्याज का दावा कर सकता है, लेकिन एक शर्त है.
दरअसल, यह कटौती आपको तब मिलती है जब आपका होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान मंजूर किया गया था और शर्त यह है कि खरीदे गए घर की स्टांप ड्यूटी 45 लाख रुपये से अधिक नहीं है. आपके पास कोई दूसरा घर भी नहीं होना चाहिए. लोन किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया हुआ होना चाहिए.
इसका साफ मतलब है कि डिडक्शन होम लोन मंजूर होने की तारीख पर मिलता है न कि इसके भुगतान की तारीख पर मिलता है. गृह संपत्ति की खरीद या निर्माण पूरा होने की तारीख भी अप्रासंगिक है.
आप निर्माण अवधि के दौरान इस कटौती का दावा कर सकते हैं, यदि आपने निर्माणाधीन आवास श्रेणी में धारा 24 के तहत गृह ऋण पर ब्याज की कटौती का दावा किया था. इस मामले में यह कटौती होम लोन की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध है. जब तक आप होम लोन चुका रहे हैं तब तक आप इसका दावा कर सकते हैं.
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