ITR Filing Last Date 2025: सरकार ने विलम्बित आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है. अब आप विलम्ब शुल्क के साथ 15 जनवरी 2025 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
अगर किसी करदाता ने अपना आईटीआर पहले ही दाखिल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसमें गलतियां हैं, तो वे 15 जनवरी तक संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी विलम्ब शुल्क के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी.
5 हजार रुपए तक का विलम्ब शुल्क देना होगा
अगर आपने अभी तक 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो आप विलम्ब शुल्क के साथ 15 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं. अगर कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, तो (ITR Filing Last Date 2025) आपको 1 हजार रुपए का late fee देना होगा. अगर कुल आय 5 लाख रुपए (ITR Filing Last Date 2025) से ज़्यादा है, तो 5 हजार रुपए की लेट फीस (late fee of Rs 5,000) देनी होगी.
How can I file income tax return ?
- सबसे पहले आयकर विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- अपने पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
- अपनी आय के हिसाब से ITR फ़ॉर्म चुनें.
- आकलन वर्ष – FY24 के लिए AY2024-25 चुनें.
- ज़रूरी व्यक्तिगत विवरण और कटौतियाँ भरें.
- दाखिल करने पर ₹5,000 की लेट फीस लगेगी.
- आधार OTP का इस्तेमाल करके सबमिट करें और वेरिफाई करें.
आप चाहें तो आयकर कार्यालय जाकर भी फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं और वेरिफाई करने का विकल्प चुन सकते हैं.
15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल न करने के क्या नुकसान हैं?
आप बिलेटेड आईटीआर दाखिल करके नोटिस से बच सकते हैं, लेकिन तय तारीख यानी 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल न करने के कई नुकसान हैं. आयकर के नियमों के मुताबिक, तय तारीख से पहले आईटीआर दाखिल करके आप अपने घाटे को अगले वित्त वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं.
यानी अगले वित्त वर्षों में आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते हैं. लेकिन अब आप आईटीआर दाखिल करके इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे. अगर आप आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर विभाग उस जानकारी के आधार पर आपको नोटिस भेज सकता है. नोटिस के झंझट से बचने के लिए आईटीआर दाखिल करना फायदेमंद है.
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