कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में म्यूचुअल फंड के सैकड़ों एजेंट्स को सेंट्रल जीएसटी का नोटिस मिला है। GST के दायरे में न आने के बाद भी नोटिस जारी किया गया है। पिछले पांच-छह साल की पेनाल्टी के साथ नोटिस जारी किए गए है।

20 लाख रुपए के उपर आय वाले ही जीएसटी के दायरे में आते है। 3 से 4 लाख की आय वालों को भी पेनाल्टी के साथ जीएसटी भरने का नोटिस मिला है। म्यूचुअल फंड कंपनी से जीएसटी न मिलने के बाद भी एजेंटों से GST वसूला जा रहा है।

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इसे लेकर कर अधिवक्ता अभिषेक ध्यानी ने सेंट्रल जीएसटी कमिश्नर को इस हालात से वाकिफ कराया है। वहीं जीएसटी कमिश्नर ने दायरा जांच करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि दस्तावेज सही पाए गए तो जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होगी।

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