कुमार इंदर, जबलपुर। Jabalpur School: अभिभावकों से अवैध फीस की वसूली करने वाले जबलपुर के निजी स्कूलों पर प्रशासन का लगातार हंटर चल रहा है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शहर के चार निजी नामचीन स्कूलों की संवैधानिक रूप से बढ़ाई गई फीस को अमान्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही अतिरिक्त फीस वापस करने के निर्देश भी जारी किए हैं। प्रशासन की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि इन स्कूलों ने 5 साल में अभिभावकों से 35 करोड रुपए की अवैध फीस की वसूली की है।
सभी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना
मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला कमेटी ने स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को अमान्य घोषित करने के साथ ही सभी स्कूलों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है कि सेंट जोसेफ कॉन्वेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने 21 हज़ार 827 छात्रों से संवैधानिक रूप से 10 करोड़ 90 लाख की वसूली की। जबकि रांझी में संचालित सेंट गेब्रियल स्कूल ने 27 हजार 240 छात्रों से 17 करोड़ की अतिरिक्त फीस की वसूली की।
इन स्कूलों ने की करोड़ों की अवैध वसूली
इसी तरह मंडला रोड के दिल्ली पब्लिक स्कूल ने 9 हजार 828 छात्रों से 6 करोड़ 97 लाख की अतिरिक्त फीस वसूली है। अभिभावकों से लूट करने वाले स्कूलों की सूची में संजीवनी नगर के रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल है। इस स्कूल ने 4 हजार 114 छात्रों से 3 करोड़ 61 लाख की अतिरिक्त फीस की वसूली की।
12 स्कूलों पर कार्रवाई कर 84 लोगों को गिरफ्तार कर भिजवाया था जेल
बता दें कि इसके पहले भी कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने जबलपुर के कई निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्राचार्यों, मालिकों और स्कूल से जुड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार करवा कर जेल तक भेज दिया था। प्रशासन ने 12 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल संचालकों और उनसे जुड़े 84 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया था।
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