कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भ्रष्ट अकाउंटेंट की मौत के बाद उसके परिवार को सजा दी गई है। मृतक की सहआरोपी पत्नी, बेटे और बहू को तीन तीन साल की कैद हुई है। इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है।
कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स में पदस्थ सूर्यकांत गौर के पास आय से अधिक संम्पत्ति मिली थी। करीब 90 लाख रुपये ज्यादा मिले थे। सूर्यकांत गौर ने अपने परिजनों के नाम पर इस काली कमाई को निवेश किया था। यह मामला ईडी कोर्ट में लंबित था, इस दौरान सूर्यकांत की मौत हो गई।
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वहीं ईडी कोर्ट ने अब भ्रष्ट अकाउंटेंट सूर्यकांत गौर की मौत के बाद परिवार को सजा दी है। ED कोर्ट ने मृतक के परिवार को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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