शब्बीर अहमद, भोपाल। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने MP में वक्फ बोर्ड के चुनाव (Waqf Board elections) पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने चुनाव को स्थगित करते हुए 14 दिन की रोक लगा दी है। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) ने वक्फ बोर्ड के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश में वक्फ बोर्ड के चुनाव पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी।
वहीं मध्यप्रदेश में मदरसों के सर्वे पर ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड (All India Ulema Board) ने आपत्ति जताई है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष अनस अली ने मदरसों के सर्वे पर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश और मध्यप्रदेश में कोई मदरसे अवैध नहीं है। मदरसे को सिर्फ हिंदू संगठन के लोग अवैध बता रहे हैं। शिशु मंदिर, मठ के सर्वे क्यों नहीं हो रहे हैं। कब तक हम देश भक्ति का सबूत देंगे।
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेशाध्यक्ष अनस अली बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ मदरसों को टारगेट कर रही है। अगर किसी मदरसे के पास कागज की कमी तो उसकी मदद करें। न कि मदसरों को अवैध करार देकर उसे बंद करे।
वक्फ बोर्ड चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी से लिया इस्तीफा
मंगलवार को जबलपुर हाईकोर्ट में वक्फ बोर्ड चुनाव की विभिन्न याचिकाओं पर लंबी बहस हुई। इस दौरान याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वक्फ बोर्ड चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी दाऊद अहमद खान को दी गई जिम्मेदारी पर सवाल उठाया। अदालत ने इस हालत को सरकारी अधिकारियों की कंगाली होने की बात कही। दाऊद अहमद खान पर प्रचलित मामलों का जिक्र करते हुए अदालत ने उन्हें तत्काल इस जिम्मेदारी से मुक्त करने के निर्देश दिए। सूत्रों का कहना है कि अदालत के इस आदेश के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने तत्काल प्रभाव से दाऊद अहमद से इस्तीफा ले लिया है। अब उनके स्थान पर नए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
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