कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी सरकार ने न तो नियम बदले और न ही नियुक्ति दी। इसे लेकर उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डीपीआई कमिश्नर को अवमानना नोटिस भेजा है।
हाईकोर्ट ने साल 2018 में हाईस्कूल शिक्षकों की भर्ती को असंवैधानिक घोषित किया था। ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांगों को निर्धारित योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट देने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी से हजारों अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई थी।
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हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2025 को दिए निर्देश थे। 2 महीने के अंदर NCTE के नियमों के अनुरूप 2018 के शिक्षक भर्ती नियमो में संशोधन करने को कहा था। उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी नियमों में संशोधन नहीं किया गया। जिसके बाद अब कोर्ट ने शिक्षा विभाग को अवमानना का नोटिस जारी किया है।
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