कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद लगातार धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारे जा रहे हैं।इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिस पर न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कलेक्टर और कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि 30 के अंदर तक रिपोर्ट पेश करें कि यह कार्रवाई क्यों की जा रही है।
वकील अरुण उर्मलिया ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि खंडवा में शेख नाइबेमा मस्जिद के पक्षकार के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। यह प्रदेश व्यापी मामला है। क्योंकि भोपाल, जबलपुर, शाजापुर समेत अन्य जगहों पर प्रशासन ने बिना किसी आदेश के लाउडस्पीकर उतरवा दिया था। इससे आहत होकर उन्होंने याचिका दायर की थी। कलेक्टर और कमिश्नर को सीधे आदेश दिए गए हैं कि 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करें कि आखिर लाउडस्पीकर क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है इसका निर्णय लें या फिर उन्हें अनुमति दें।
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