कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान HC ने पूछा पुरानी पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो फिर सरकार नई पॉलिसी क्यों लाई ? SC में लंबित याचिका एक्सेप्ट होती तो नहीं पॉलिसी का क्या औचित्य रहेगा। यदि याचिका निरस्त होती है तो नए नियम के तहत की जाने वाली पदोन्नति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
एमपी हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में सुनवाई हुई। HC ने सरकार से कई सवाल पूछे। वहीं सरकार की ओर से परिपत्र जारी कर स्पष्टीकरण जारी करने की बात कही गई। सरकार का स्पष्टीकरण आने के बाद ही कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि याचिका में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
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याचिका में कही गई बातें…
जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित तो फिर सरकार क्यों बनाए नए नियम
सरकार ने नाम मात्र का परिवर्तन कर बना दिया नया नियम
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