कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर को लेकर जवाब मांगा है। पीसीसी चीफ और विक्रांत भूरिया ने HC में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार, पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी।

दरअसल, 26 अप्रैल, 2023 को झाबुआ के जोबट में 12 साल की नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। पटवारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की तस्वीरों को एक्स (X) पर पोस्ट किया था। इसे लेकर जोबट निवासी संगीता बघेल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। संगीता ने पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाया था।

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इसी एफआईआर को जीतू पटवारी ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। पीसीसी चीफ और विक्रांत भूरिया ने याचिका में जोबट थाने में दर्ज FIR को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की गई है। राजनीतिक बदले की भावना के चलते FIR दर्ज कराई गई हैं। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, झाबुआ पुलिस और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अगले महीने अगस्त में होगी।

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