कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल (MP Doctors Strike) को लेकर एमपी हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने बड़ा फैसला लिया है। उच्च न्यायालय ने तत्काल हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध बताया है। इंदर जीत कुंवर पाल सिंह (शेरू) ने डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर याचिका लगाई थी। जिसमें हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। संजय अग्रवाल, राहुल गुप्ता और नीरजा अग्रवाल ने पैरवी की।

दरअसल, प्रदेशभर में 15 हजार से अधिक सरकारी डॉक्टर बुधवार (3 मई) से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एक मई को भी बांह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जाहिर किया था। इसके बाद दो मई को डॉक्टरों ने सुबह 11 से 1 बजे तक कोई काम नहीं किया। सरकारी डॉक्टरों ने आज अपने आंदोलन के तीसरे दिन काम बंद कर दिया।

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आंदोलनकारी डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के अस्पताल और जिला अस्पतालों सहित सिविल अस्पताल के डॉक्टर काम छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। जिससे समूचे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमा गई है।

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