कुमार इंदर, जबलपुर। बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा की सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने कंगना के खिलाफ दायर परिवाद को खारिज कर दिया है। आइए जानते है आखिर पूरा मामला क्या है…

जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार की अदालत ने कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद खारिज कर दिया है। जबलपुर के अधिवक्ता अमित कुमार साहू ने साल 2021 में कंगना के खिलाफ परिवाद दायर किया था। याचिकाकर्ता ने अभिनेत्री कंगना के भीख में मिली आजादी के बयान पर ऐतराज जताया था। कंगना के बयान को परिवादी ने शहीदों, वीर सपूतों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान बताया था। अधिवक्ता ने कंगना के बयान को देश की शांति को भंग करने और विद्रोह की भावना पैदा करने वाला अशोभनीय और अपमानकारी करार दिया था।

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अदालत में परिवाद दायर कर अधिवक्ता ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि ‘प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह अपने आप को कब आज़ाद माने, अगर कोई व्यक्ति वर्ष 1947 से अंग्रेजों की आजादी के बाद भी स्वयं को गुलाम महसूस करता है तो वह उसके व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत विचार तब तक मानहानि नहीं है जब तक वह किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न करें।’ वहीं एमपी एमएलए कोर्ट से परिवाद के खारिज हो जाने के बाद परिवादी अधिवक्ता ने अपील करने की बात कही है।

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अमित कुमार साहू, परिवादी और अधिवक्ता, जबलपुर

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