कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले (paramedical scholarship scam) मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सुनवाई होना है। सरकार को फिर से कार्रवाई को लेकर जवाब देना होगा। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस ने सरकार को फटकार लगाई थी।
हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) में पैरामेडिकल छात्रवत्ति घोटाले को लेकर सुनवाई हुई। राज्य शासन की ओर से सोमवार को जवाब पेश किया गया। जिसमें बताया गया कि पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले में 24 करोड़ में से अब तक सिर्फ 4 करोड़ की वसूली हुई है। इसे लेकर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि एक संस्था से 4 लाख और 1 अन्य से 76000 और वसूल लिए गए हैं और बचे हुए पैरामेडीकल संस्थाओं से वसूली के लिए आरआरसी और कुर्की वारंट भी जारी किए जा चुके हैं।
ये है पूरा मामला
मध्यप्रदेश लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल ने याचिका लगाई है। अधिवक्ता विजय बघेल ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया था कि वर्ष 2010 से 2015 तक प्रदेश के सैकड़ों निजी पैरामेडिकल कॉलेज (Private Paramedical College) संचालकों ने फर्जी छात्रों को एडमिशन दिखाकर सरकार से करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति की राशि हड़प कर ली थी। जांच के बाद प्रदेश भर में 100 से ज्यादा कॉलेज संचालकों पर एफआईआर (FIR) दर्ज हुई थी।
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