कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने एक गंभीर मामले में पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित थाने के एसपी को निर्देश दिया है कि ₹1.5 लाख नकद लेकर 5 नवंबर 2025 से घर से गायब हुई नाबालिग किशोरी को 7 जनवरी 2026 तक हर हाल में ढूंढकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई।
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याचिकाकर्ता (लड़की के परिजनों) की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि लड़की 5 नवंबर को घर से ₹1.5 लाख रुपए लेकर निकली थी और उसके बाद से लापता है। परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि नाबालिग लड़की का अपहरण या अन्य कोई बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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बेंच ने सख्त लहजे में पुलिस को फटकार लगाई और 7 जनवरी तक लड़की को कोर्ट में पेश करने का अंतिम मौका दिया। अगली सुनवाई अब 7 जनवरी को होगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर तय तारीख तक लड़की पेश नहीं हुई तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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