कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने (Human rights commission) एमपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी (MP Medical Science University) के रजिस्ट्रार पुष्पराज सिंह बघेल को जमानती वारंट जारी किया। आयोग ने रजिस्ट्रार से 18 जुलाई तक जवाब मांगा है। आयोग ने बघेल को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और 18 जुलाई को उसके समक्ष अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। नोटिस और वारंट की तामील जबलपुर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से की जाएगी।

दरअसल, यह पूरा मामला मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर जिले से संबद्ध इंदौर स्थित बीडीएस कॉलेज का है। जहां छात्रों ने एमपीएचआरसी से संपर्क कर अपने कॉलेज के खिलाफ परीक्षा परिणाम घोषित न करने और कक्षाओं को अपग्रेड न करने की शिकायत की थी। कुछ छात्रों ने यह भी दावा किया था कि जब उन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था तब भी कॉलेज ने वार्षिक परीक्षाएं आयोजित नहीं की थीं। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था।

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पुष्पराज सिंह बघेल को छह पत्र और एक अनुस्मारक पत्र भेजा गया, लेकिन उन्होंने किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिया। तब आयोग ने उन्हें 8 जून, 2023 को व्यक्तिगत रूप से आने का निर्देश दिया था। हालांकि, रजिस्ट्रार तब भी नहीं आए। आयोग ने 8 जून को उसके समक्ष उपस्थित नहीं होने पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 32 सी के तहत बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उन पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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