रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका खारिज हो गई है. मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसला सुनाया. मिली जानकारी के अनुसार जग्गी हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी याहया ढेबर की थी. इसके अलावा शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे वो घर भी याहया की ही थी. इसे आधार बनाते हुए चीफ जस्टिस खन्ना ने याहया ढेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा इस मामले में 2 अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है.
इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड में आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह लोगों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. इन आरोपियों को छह माह पहले दोबारा जेल में दाखिल किया गया था. सभी आरोपी पांच साल से अधिक समय तक जेल में बीता चुके हैं. वकीलों ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद छह आरोपियों की जमानत के आदेश दिए हैं. अब आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी, जिसके बाद आरोपियों की जेल से रिहाई के आदेश होगा.
बता दें कि जग्गी हत्याकांड में जमानत निरस्त होने के बाद पुलिसवालों समेत जग्गी हत्याकांड समेत सभी आरोपियों को वापस जेल दाखिल करने के आदेश दिए गए थे. इस आधार पर सभी ने इस साल जून महीने में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था.
इन लोगों पर लगा है आरोप
क्र.सं. | अभियुक्त का नाम | धारा के तहत आरोप लगाया गया |
1 | चिमन सिंह | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
2 | याह्या ढेबर | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
3 | अभय गोयल | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
4 | शिवेंद्र सिंह परिहार | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
5 | फ़िरोज़ सिद्दीक़ी | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
6 | विक्रम शर्मा (निधन) | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
7 | विनोद सिंह राठौड़ | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
8 | राकेश कुमार शर्मा बाबू | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
9 | अशोक सिंह भदौरिया@पिंटू | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
10 | संजय सिंह कुशवाह चुन्नू | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
11 | राजू भदौरिया | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
12 | रवीन्द्र सिंह@रवि | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
13 | नरसी शर्मा | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
14 | सत्येन्द्र सिंह | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
15 | विवेक सिंह भदोरिया | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
16 | लल्ला भदौरिया धर्मेन्द्र सिंह | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
17 | सुनील गुप्ता | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
18 | अनिल पचौरी | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
19 | हरिश्चंद्र | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
20 | बुल्ठू पाठक@महंत | 120-बी एवं 193 IPC |
21 | सुरेश सिंह | 120-बी एवं 193 IPC |
22 | सूर्यकान्त तिवारी | 120-बी एवं 193 IPC |
23 | राकेश चंद्र त्रिवेदी | 120-बी, 193 और 218 IPC |
24 | वी.के.पांडेय | 120-बी, 193 और 218 IPC |
25 | अमरीक सिंह गिल | 120-बी, 193 और 218 IPC |
26 | अविनाश@लल्लन सिंह | 120-बी, 302/34, 427 IPC और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और विकल्प में धारा 120-बी, 193/34 IPC के तहत |
27 | जाम्बवंत@बाबू | 120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत. |
28 | श्याम सुंदर@आनंद शर्मा | 120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में 120-बी और 193/34 IPC |
29 | विनोद सिंह@बादल | 120-बी, 302/34 और 427 IPC और विकल्प में, धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत। |
30 | विश्वनाथ राजभर | 120-बी, 302-34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत. |
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