प्रदीप ठाकुर, देवास। भोपाल- देवास हाईवे पर सोनकच्छ के पास भड़की हिंसा मामले में मंगलवार को कोर्ट का फैसला आ गया। सोनकच्छ अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एके गोयल ने 6 प्रकरणों में फैसला सुनाया। जिसमें 4 प्रकरण में आरोपियों को दोषी पाया गया है।
कार्ट ने महेंद्र पिता कोक सिंह सेंधव- निवासी ग्राम तालोद, हरेन्द्र उर्फ गोलू पिता सौदान सिंह राजपूत- निवासी ओढ़, महेश पिता देवकरण धाकड़- निवासी भागसरा, महेश पाटीदार- निवासी ग्राम चुरलाई व विक्की गुर्जर- निवासी ग्राम पांदा को 2 प्रकरणों में बरी कर दिया है। वहीं अन्य 4 प्रकरणों में सभी को 4-4 साल जेल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी अधिवक्ता गजराज सिंह कुशवाह ने की।
इस मामले में कोर्ट ने आरोपी कांग्रेस नेता व जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह सेंधव पर 4 प्रकरणों में 3.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं हरेंद्र व महेश दोनों पर 4 प्रकरणों में 1.76 लाख-1.76 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। महेश व विपिन पर 58-58 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। महेंद्र सिंह सेंधव को तीन प्रकरणों में 4-4 वर्ष की व 1 प्रकरण में 2 वर्ष की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
बता दें कि 7 जून 2017 को भोपाल हाईवे पर स्थित नेवरी फाटे पर कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया था। इस दौरान 25 से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई थी। मंदसौर जिले में हुई किसानों की मौत के विरोध में 7 जून 2017 को प्रदेश बंद किया गया था। इसमें भौंरासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर-भोपाल हाईवे पर स्थित नेवरी फाटे पर कांग्रेस नेताओं और किसानों ने चक्काजाम कर उग्र प्रदर्शन किया था। इसमें चार्टर्ड बसों और दमकल वाहनों समेत 25 से अधिक वाहनों में आग लगा दी गई थी। साथ ही 60 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की गई थी। घटना के कुछ दिन बाद पुलिस ने जांच कर कई लोगों के विरुद्ध आगजनी, लूटपाट, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा आदि धाराओं में नामजद केस दर्ज किया था। इस घटना में पुलिस ने अलग-अलग 12 प्रकरण दर्ज किए थे।
पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा के खास कांग्रेस नेता और वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य महेन्द्र सिंह तालोद ने फैसला आने के बाद कहा कि न्यायालय का फैसला हमें मंजूर है। हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार निर्दोष किसानों को फंसा रही है।
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