Jaipur Blast Case: जयपुर बम ब्लास्ट केस में मौत की सजा पाए आरोपियों का मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने इस मामले में देर रात हाई लेवल बैठक ली।
बैठक के दौरान सीएम काफी सख्त लहजे में नजर आए। उन्होंने केस की कमजोर पैरवी करने पर एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) को तत्काल हटाने का फैसला किया है। बता दें कि AAG पर ही इस मामले की पैरवी की जिम्मेदारी थी।
ब्लास्ट केस में बरी हुए आरोपियों के खिलाफ सीएम गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने के आदेश दिए है। देर रात हुई बैठक में सीएम गहलोत ने कहा कि 2019 के जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया है। सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना चाहती है। इसलिए अब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही एसएलपी दाखिल करेगी।
देर रात हुई बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचि आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी-एटीएस अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी इंटेलिजेंस एस. सेंगथिर, विधि विभाग के प्रमुख सचिव ज्ञान प्रकाश गुप्ता और सचिव गृह (विधि) रवि शर्मा मौजूद थे।ये खबरें भी जरूर पढ़ेंदेर रात हुई बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा, गृह विभाग के प्रमुख सचि आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी एसओजी-एटीएस अशोक राठौड़, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, एडीजी इंटेलिजेंस एस. सेंगथिर, विधि विभाग के प्रमुख सचिव ज्ञान प्रकाश गुप्ता और सचिव गृह (विधि) रवि शर्मा मौजूद थे।
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