जयपुर। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में विशेष न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी और एक आरोपी को बरी कर दिया गया है. जयपुर में 13 मई 2008 में हुए एक के बाद एक हुए आठ बम ब्लास्ट में 70 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 185 घायल हुए थे.

मामले में जिन चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, उनमें मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सलमान और सैफुर्रहमान फैसला सुनाते समय कोर्ट में मौजूद थे. वहीं सरबाज हुसैन को पर्याप्त सबूत नहीं पाए जाने पर बरी कर दिया गया है. अन्य चारों को आईपीसी की धारा 120 (बी) के तहत दोषी पाया गया है.