
Jaipur News: जयपुर : पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने एक नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और दूसरी नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त पिता को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
मामले के अनुसार, पीड़िताओं की मां ने 23 अप्रैल, 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर थाने में रिपोर्ट दी थी, इसमें कहा कि 2003 में उसकी शादी आरोपी से हुई थी. उसके तीन लड़कियां व एक लड़का है. करीब एक साल पहले उसकी बड़ी लड़की ने उसे बताया कि पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. वहीं छोटी बेटी ने भी पिता द्वारा छेड़छाड़ की बात कही.

पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया ट्रायल के दौरान आरोपी ने कहा कि उसने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. पत्नी के उस व्यक्ति से नाजायज संबंध भी थे उसने अपनी पत्नी को ऐसा करने से रोका तो पत्नी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए बेटियों से मिलीभगत कर मामला दर्ज करा दिया.
उसने वास्तव में दुष्कर्म किया होता तो रिपोर्ट एक साल बाद दर्ज नहीं होती. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कोई मां अपनी नाबालिग बेटियों की प्रतिष्ठा व गरिमा को इस तरह से दांव पर नहीं लगा सकती. कोर्ट ने सबूतों व गवाहों के बयानों पर अभियुक्त को बीस साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
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