Jalandhar Diwali Safety Guidelines: जालंधर. जालंधर में दिवाली से पहले दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने पुलिस कमिश्नर और नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिया है कि पठानकोट बाइपास, जालंधर के पास खाली जमीन पर पटाखा मार्किट के लिए सुरक्षा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. इसके लिए पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया है.

Also Read This: चंडीगढ़ की बुरैल जेल में तीन IPS अधिकारी बंद, रिश्वत से लेकर कत्ल तक के गंभीर आरोप

Jalandhar Diwali Safety Guidelines

Jalandhar Diwali Safety Guidelines

यह आदेश सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. जिला मजिस्ट्रेट ने सिविल सर्जन, जालंधर और सहायक डिविजनल फायर अफसर, जालंधर को एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.

Also Read This: अमृतसर में गैंगस्टर का एनकाउंटर : पुलिस पर की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में जख्मी

आदेश के अनुसार, पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग के निर्देशों के तहत “द एक्सप्लोसिव रूल्स 2008” के अंतर्गत पटाखों की अस्थायी दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाते हैं.

Jalandhar Diwali Safety Guidelines. जिले में हर साल दीवाली के अवसर पर पटाखा मार्किट बर्ल्टन पार्क में लगाई जाती है, लेकिन इस साल बर्ल्टन पार्क में निर्माण और नवीनीकरण कार्य चलने के कारण इस स्थान पर अस्थायी पटाखा मार्किट नहीं लगाई जा सकेगी.

Also Read This: मानसा : दिवाली के पहले परिवार पर टूटा कहर, दो बच्चियों की सड़क हादसे में मौत