जमुई। जिले में लगातार बढ़ती ठंड और गिरते तापमान के बीच प्रशासन ने छोटे बच्चों के हित में अहम निर्णय लिया है। ठंड और कोहरे के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी नवीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 26 दिसंबर 2025 से प्रभावी रहेगा और सरकारी, निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों व निजी कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा।
कक्षा 6 से ऊपर की पढ़ाई सीमित समय में
कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाएं बंद नहीं रहेंगी बल्कि इन्हें सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया है। विद्यालयों को कक्षाओं में ठंड से बचाव, धूप की व्यवस्था और जरूरत पड़ने पर हीटर जैसे उपाय अपनाने को कहा गया है।
बोर्ड परीक्षार्थियों को छूट
बोर्ड परीक्षा की तैयारी से जुड़ी विशेष कक्षाएं इस आदेश से बाहर रहेंगी ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो।
आदेश का व्यापक प्रसार और अनुपालन निर्देश
आदेश की प्रतिलिपि सभी संबंधित विभागों और थाना प्रभारियों को भेज दी गई है साथ ही सख्त अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
अभिभावकों से सहयोग की अपील
प्रशासन ने बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने, अनावश्यक बाहर न भेजने और स्वास्थ्य समस्या पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह दी है। साथ ही कहा गया है कि हालात के अनुसार आगे भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं।
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