अजय सूर्यवंशी,जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगांव में दशहरा के दिन हुए हिट एंड रन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो गई है. पुलिस ने 30-35 अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज लिया है.

पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया की 16 अक्टूबर को पत्थलगांव में हादसे के विरोध में अज्ञात प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया था. जिनके खिलाफ अब कार्रवाई किया जाना है. सभी अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 147 और 341 के तहत कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई से शहरवासियों में हड़कंप मच गया है.

क्या है धारा 341 का विवरण ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा जो एक महीने तक हो सकती है, या पांच सौ रूपये का आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है. यह अपराध पीड़ित व्यक्ति (जिसे ग़लत तरीके से नियंत्रित किया हो) द्वारा समझौता करने योग्य नहीं है.

धारा 147 का विवरण 

भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अनुसार, जो कोई भी उपद्रव करने का दोषी होगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दंड, या दोनों से दंडित किया जाएगा. यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है. यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है.

बता दें कि जशपुर जिले के पत्थलगांव में दुर्गा विसर्जन करने जा रहे ग्रामीणों को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया है. इस हादसे में 14 ग्रामीण घायल हो गए थे. 1 व्यक्ति की मौत हुई थी. कार से कुचलने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. ओडिशा से गांजा तस्करी कर दोनों आरोपी मध्यप्रदेश जा रहे थे.

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