कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश अपर्णा देव की अदालत ने मीरगंज थाना क्षेत्र के बरवा गांव में विवाहिता की दहेज हत्या करने के दोषी पति मेहंदी हसन को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की आधी धनराशि वादी को देने का आदेश हुआ है.

बता दें कि मृतका के पिता वकील अहमद ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री चांदनी की शादी 14 जून 2020 को मेहंदी हसन से हुई थी. ससुराल वाले विवाह के बाद दहेज में दो लाख रुपये और सोने की चेन की मांग को लेकर चांदनी को प्रताड़ित करते थे. वह रो-रो कर आप बीती बताती थी. 29 मार्च 2021 को 11:30 पुत्री के ससुराल के ग्राम प्रधान ने सूचना दिया की चांदनी की मृत्यु हो गई है.

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सूचना पर वहां वादी पक्ष पहुंचे तो देखा की चांदनी का शव कमरे के अंदर बेड पर रखा है. उसके शरीर पर चोट के निशान थे. मुंह व कान से खून निकल रहा था. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की. सरकारी वकील वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति मेहंदी हसन को दहेज हत्या और प्रताड़ित का दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाया.