कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. दुष्कर्म, जनलेवा हमला और धमकी देने वाले आरोपी को अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने बक्सा थाना क्षेत्र निवासी 7 वर्षीय पीड़िता से दुष्कर्म करने और उसके पिता को चाकू भोंककर घायल करने, गालियां और धमकी देने के दोषी सरफराज को अदालत ने 10 साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं दूसरे आरोपी सरफराज के भाई आरिफ को कोर्ट ने मारपीट, गालियां और धमकी देने के आरोप में 2 साल की कैद समेत 7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
बता दें कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता के दादा ने बक्सा थाने में दर्ज कराई थी. जिसके मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शाम 5 बजे उसका लड़का अपनी 7 वर्षीय बेटी को सैलून में बाल कटाने के लिए ले गया था. लड़का सैलून के बाहर बेंच पर बैठा था. पीड़िता के रोने की आवाज आई तो वह अंदर गया तो देखा आरोपी सरफराज उसकी बच्ची के साथ गंदी और अश्लील हरकतें कर रहा था. विरोध करने पर सरफराज, उसके भाई आरिफ और पिता रशीद के ललकारने पर सरफराज ने वादी के लड़के को पेट में कैंची भोंक दिया जिससे वह छटपटाने लगा.
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वादी और अन्य लोग दौड़कर पहुंचे तो आरोपी गालियां और धमकी देते हुए चले गए. पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की. सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चन्द्र पाल ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. वहीं सरफराज के पिता रशीद को कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया.
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