कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर. अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 12 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दुकानदार मंसूर अली को अदालत ने 10 साल कैद की और 5000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई थी. 12 साल की पीड़िता 16 मई 2017 को सुबह 11:30 बजे आरोपी मंसूर अली की दुकान पर बिस्कुट लेने गई थी. आरोपी उसे जबरन पकड़ कर अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर और उसके साथ अनाचार किया. आरोपी के बाथरूम जाने पर पीड़िता किसी तरह दरवाजा खोलकर घर आई और परिवार वालों को सारी बात बताई.
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पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच और मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया. वहीं सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल और वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान भी दर्ज कराया. आरोपी ने खुद को 75-80 साल का बुजुर्ग बताते हुए कम दंड देने का कोर्ट से निवेदन किया. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.
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