हेमंत शर्मा, इंदौर। पत्नी के साथ वाइल्ड सेक्स (WILD SEX) और अननेचुरल सेक्स (unnatural sex) मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने अहमदाबाद के बड़े ज्वेलर्स व्यापारी गिरीश कुमार सोनी (Girish Kumar Soni)  (67 साल) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरीश कुमार ने अपने वकील कृष्ण कुमार कुनेरे के माध्यम से इंदौर जिला कोर्ट ( Indore District Court) में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। मंगलवार को मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की  अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं जमानत याचिका खारिज होने के बाद पुलिस आरोपी व्यापारी गिरीश कुमार सोनी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। 

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दरअसल अहमदाबाद के सोना-चांदी के बड़े व्यापारी गिरीश कुमार सोनी पर 27 साल छोटी पत्नी ने जबरदस्ती वाइल्ड सेक्स करने के साथ ही अननेचुरल सेक्स और नकली दांतों से गुप्तांगों पर काटने का आरोप लगाते हुए पिछले दिनों इंदौर के महिला थाने में मामला दर्ज करवाई थी। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने ज्वेलर्स गिरीश कुमार सोनी के खिलाफ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य करने के तहत FIR दर्ज किया था।

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महिला ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था कि उसकी शादी 3 महीने पहले गुजरात के बड़े सोना चांदी व्यापारी गिरीश कुमार सोनी के साथ की थी। व्यापारी पहले से ही तलाकशुदा था। वह मुझसे  27 साल बड़ा।

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सुहागरात से ही करने लगा था हैवानियत 

महिला के मुताबिक शादी की पहली रात से ही गिरीश कुमार सोनी युवती के साथ हैवानियत करने लगा था। हर दिन वाइल्ड सेक्स कर युवती को प्रताड़ित करता था। साथ ही पत्नी पर अप्राकृतिक कृत्य और वाइल्ड सेक्स करने का दबाव बनाता था। कुछ दिन पहले गिरीश कुमार ने युवती के गुप्तांगों पर भी अपने नकली दांतों से काट लिया था। जिसके कारण पीड़िता कई दिनों अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती रही थी। पूरे मामले में गिरीश कुमार ने इंदौर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे इंदौर जिला कोर्ट ने खारिज कर दी।

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