झारखंड राज्य में एक बार फिर नगर निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है. सोमवार (3 नवंबर) को कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका निर्वाचन में पिछड़े वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए नियमावली में संशोधन का निर्णय भी लिया गया है. वहीं इस चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है. संभावना जताई जा रही है कि आगामी जनवरी में चुनाव सम्पन्न कराया जा सकता है. दरअसल, पिछली कमेटी के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से लगभग डेढ़ साल हो जाने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है.
कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद जागा प्रशासन
झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले महीने राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल किया कि वह राज्य में नगर निकाय चुनाव कब तक कराएगा. न्यायालय ने आयोग को आदेश दिया कि वह राज्य में लंबे समय से लंबित नगर निकाय चुनाव कराने की तारीख बताए.
न्यायमूर्ति आनंद सेन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनाव नहीं कराने पर पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खाल्को द्वारा सरकार के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दादेल और शहरी विकास विभाग के सचिव ज्ञानेंद्र कुमार अदालत में उपस्थित थे.
10 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट की पीठ ने अधिकारियों की खिंचाई की और राज्य भर में नगर निकायों के चुनाव कराने की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया था. अदालत इस प्रकरण पर 10 नवंबर को मामले की पुनः सुनवाई करेगी. सूत्रों के मुताबिक, दिसंबर के पहले हफ्ते तक वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है. जानकारी के अनुसार इस बार ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव प्रक्रिया को पूरा किए जाने की भी संभावना है. इस जानकारी से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल उम्मीद लगाई जा रही है कि राज्य में जल्द ही नगर निकाय चुनाव संपन्न हो जाएंगे. इस मामले में अब कोर्ट क्या आदेश देता है यह देखना होगा. कोर्ट की तरफ से चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग से तारीखों की मांग की गई है.
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