हेमंत सोरेन(Hemant Soren) सरकार राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा(Health Insurance) के लिए बड़ा तोहफा देने जा रही है. प्रस्ताव के अनुसार राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उपचार में कोई सीमा नहीं रहेगी. इस बीमा योजना को ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा, जिसमें सामान्य बीमारियों में 5 लाख और गंभीर बीमारियों में 10 लाख तक कैशलेस उपचार मिलेगा.

विशेष रूप से, सामान्य बीमारी में भी, यदि खर्च की सीमा पांच लाख से अधिक होती है, तो सरकार वहन करेगी. ट्रस्ट मोड पर उपचार के कुल खर्च में पांच लाख तक बीमा कंपनी वहन करेगी, जबकि सरकार शेष राशि वहन करेगी. मुख्य बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के इस संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में राज्य सरकार भी भुगतान करेगी. अब इसे मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा.

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हर माह कर्मचारियों के 500 रुपए कटेंगे

झारखंड राज्य कर्मचारी/सेवानिवृत्त कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को मेडिकल भत्ता के रूप में मिलने वाले 1000 रुपये में से हर माह 500 रुपये की कटौती की जाएगी. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना में शामिल होना ऐच्छिक है, लेकिन वे इस योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें सालाना 6000 रुपये एकमुश्त देने होंगे.

अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मी भी ले सकते हैं लाभ

योजना में एक और महत्वपूर्ण सहूलियत दी गई है. इसके अनुसार, विधानसभा के पूर्व सदस्य, पदाधिकारी, कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं में इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त पदाधिकारी और कर्मचारी, राज्य की अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्त पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकार के विभिन्न बोर्ड-निगम और संस्थानों में कार्यरत और सेवानिवृत्त नियमित कर्मचारी भी निर्धारित बीमा राशि का भुगतान कर सकते हैं. राजकीय विश्वविद्यालयों, उनके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और वकील भी झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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व्यापक स्तर पर लाभ ऐसे

● राज्य में 2.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं.

● अखिल भारतीय सेवा के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे.

● विधानसभा के सदस्य, कर्मचारी और अधिकारी इसका लाभ ले सकेंगे.

• सामान्य बीमारी में 5 लाख से अधिक खर्च होने पर भी लाभ मिलेगा

• सरकारी बोर्ड, निगम, संस्थान से जुड़े लोग भी शामिल हैं.

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स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किन्हें मिलेगा

झारखंड राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य की सभी सेवाओं में काम करने वाले राज्यकर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को शामिल किया जाएगा. इनमें शामिल होंगे पति या पत्नी; पुत्र, वैध दत्तक पुत्र (जो 25 वर्ष की आयु तक काम नहीं करता), पुत्री, अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता पुत्री, नाबालिग भाई या बहन; और आश्रित माता-पिता ((तत्समय अनुमान्य महंगाई राहत से कम प्रतिमाह 9 हजार रुपये पेंशन पाने वाले) शामिल होंगे.

बीमा कंपनी बनाएगी कॉरपोरेट बफर फंड

जसास (झारखंड स्टेट आरोग्य सोसायटी) 10 लाख रुपये से अधिक के भुगतान के लिए कॉरपोरेट बफर फंड बनाएगी, जो गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस भुगतान प्रदान करेगा.