रायपुर.राज्य सरकार ने झारखण्ड जनमुक्ति परिषद (जे.जे.एम.पी.) नामक संगठन को छत्तीसगढ़ में एक वर्ष के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ विशेष जनसुरक्षा अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत की गई है। इस आशय की अधिसूचना गृह विभाग ने आज 15 नवम्बर को मंत्रालय से जारी कर दी।
अधिसूचना में कहा गया है-राज्य सरकार को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि यह संगठन आग्नेय अस्त्रों, विस्फोटकों और अन्य उपकरणों के उपयोग को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है, कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा है और विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढ़ावा देते हुए लोक व्यवस्था, शांति में बाधा और नागरिकों की सुरक्षा में खतरा उत्पन्न करते हुए विधि विरूद्ध गतिविधियों में लिप्त है, जो कि राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है। इस संगठन की विधि विरूद्ध गतिविधियों के बारे में राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि ऐसे संगठन को विधि विरूद्ध घोषित करना जरूरी है। गृह विभाग द्वारा इस संगठन को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया है। गृह विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि संबंधित संगठन के पदाधिकारी अगर इस अधिसूचना के विरूद्ध अपील करना चाहे तो वे इस महीने की 29 तारीख तक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित सलाहकार बोर्ड के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर बोर्ड के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं।