Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची (Ranchi) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रांची की एक कोर्ट (Ranchi Court) में उस समय सन्नाटा पसर गया, जब जज के सामने ही पत्नी को पति ‘दीदी’ और ‘बहन जी’ कहने लगा। हालांकि सरकारी वकील सिद्धार्थ सिंह ने उसके झूठ को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कोर्ट के सामने कई ठोस सबूत पेश किए, जिससे साफ हो गया कि पति दोषी है। इसके बाद जज ने आरोपी पति को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

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दरअसल ये पूरा मामला जबरदस्ती संबंध (forced relationship) बनाने का है। पति पर उसकी पत्नी ने इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था। 9 साल से यह केस कोर्ट में चल रहा था। इस पर सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 25 सितंबर को उक्त आरोप में पति को दोषी पाया था। अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद उसे जेल भेज दिया है।

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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, दोषी रणधीर वर्मा अपनी पत्नी के साथ रहता था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। कुछ दिनों बाद रणधीर का असली चेहरा सामने आ गया। आरोप लगा कि वह अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था। दहेज की मांग करता था। इतना ही नहीं शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करने लगा।

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पत्नी ने कई बार इस बात का विरोध किया, लेकिन रणधीर नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ दिया कि वह घर से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार वह पति के रवैये से तंग आकर पुलिस के पास गई और रणधीर के खिलाफ अप्रैल 2015 को शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद 2 जून 2016 रणधीर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते एफआईआर दर्ज करा दी।

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थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और रणधीर वर्मा के खिलाफ जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को कई सबूत मिले, जिससे साफ हो गया कि रणधीर अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है। और बात-बात पर उसे प्रताड़ित करता है। इसके बाद पुलिस ने रणधीर को गिरफ्तार कर लिया और उसे कोर्ट में पेश किया।

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 पत्नी को कहने लगा बहन

कोर्ट में पत्नी को देखते ही रणधीर बदल गया। कोर्ट में रणधीर ने अपनी पत्नी को बहन और दीदी कहकर बुलाने लगा। बात-बात पर बहन कह कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन उसका ये झूठ ज्यादा देर नहीं टिक सका और बेनकाब हो गया। इसके बाद जज ने रणधीर को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

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