कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. अविनाश तिवारी और EC मेम्बर को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही यूनिवर्सिटी में धारा 52 लागू कर दी गई है। EOW में कुलगुरु समेत 17 प्रोफेसर्स पर केस दर्ज होने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कार्रवाई की है। इस मामले में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

इसी के साथ जीवाजी विश्वविद्यालय में नए कुलगुरु की नियुक्ति भी कर दी गई है। डॉ. राजकुमार आचार्य को यूनिवर्सिटी के नए कुलगुरु की जिम्मेदारी दी गई है।  बता दें कि अविनाश तिवारी पर फर्जी कॉलेज को मान्यता देना का आरोप लगा था। जिसके बाद 13 जनवरी को EOW में कुलगुरु समेत 17 प्रोफेसर्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। 

मामला शिवशक्ति महाविद्यालय झुंडपुरा का है, जहां फर्जी दस्तावेज के आधार पर मान्यता लेकर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया।

ग्वालियर निवासी अरुण कुमार शर्मा ने मामले की शिकायत की थी। जिसमें आरोप लगाए गए थे कि मुरैना के झुंडपुरा में निजी कॉलेज को फर्जी तरीके से मान्यता दी गई है। कॉलेज को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कॉलरशिप सहित अन्य लाभ दिलाए गए हैं।

मामले का खुलासा और जांच के बाद EOW में धारा 420, 409, 467,68, 120 B, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत केस दर्ज किया था।

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