कटक : निपटान अधिकारी कार्यालय, गंजम-कोरापुट के कनिष्ठ राजस्व सहायक, प्रदीप कुमार साहू को सतर्कता मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को सूचित किया।
उन्हें ओडिशा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम, 1962) के प्रावधान के अनुसार, प्रमुख निपटान कार्यालय, बरहामपुर द्वारा 18 अप्रैल से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
सतर्कता निदेशालय के अनुसार, साहू की बर्खास्तगी पिछले साल सितंबर में विशेष न्यायाधीश बरहामपुर द्वारा उनकी जमीन संपत्तियों से संबंधित ‘यादस्त’ की एक प्रति के बदले में एक शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद की गई थी। साहू के खिलाफ 12 अगस्त, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) r/w 13(1)(d)/7 के तहत विजिलेंस पुलिस स्टेशन (केस नंबर 33) में आरोप पत्र दायर किया गया था।
विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने उन्हें दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में न्यायाधीश ने पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध के लिए दो महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया था।
अदालत ने उन्हें पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई थी। जुर्माना का भुगतान न करने की स्थिति में, साहू को एक महीने के लिए अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
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